अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक, राहत के प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करें – कलेक्टर

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अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक, राहत के प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करने कानिर्देश

रीवा 29 जनवरी 2026,Rewadarshannews18 Upendra Dwivedi

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि अत्याचार पीड़ितों के राहत राशि के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें। पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए जनजातीय कार्य विभाग तथा पुलिस विभाग समन्वय से प्रयास करे। इनमें यदि किसी प्रकरण में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो जिला संयोजक जनजातीय कार्य साप्ताहिक टीएल बैठक में प्रस्तुत करें। अनुसूचित जाति तथा जनजाति से जुड़े प्रकरणों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी प्रयास करें। गवाहों की ठीक से काउंसलिंग करके कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए प्रेरित करें।


       बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में संवेदनशीलता से कार्यवाही करें। इन्वेस्टिगेशन करके तय समय सीमा में कोर्ट में चालान प्रस्तुत करें। चालान प्रस्तुत करने की जानकारी जनजातीय कार्य विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में मेडिकल रिपोर्ट तत्परता से जारी कराएं। इसमें देरी होने से चालान प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। बैठक में बताया गया कि दर्ज 24 प्रकरणों में से सात में जाति प्रमाण पत्र जारी करना शेष है। इसे सात दिन में जारी करा दिया जाएगा। पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए बजट आवंटन की मांग की गई है। आवंटन प्राप्त होते ही लंबित प्रकरणों में राहत राशि का भुगतान किया जाएगा। बैठक में सहायक संचालक जनजातीय कार्य रूचि तिवारी ने राहत प्रकरणों की जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, एसडीओपी उदित मिश्रा, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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