मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं स्टार्टअप के लिए हितग्राही को शासन द्वारा दी जा रही है सहायता
रीवा, 02 जनवरी 2026, Rewadarshannews18.com
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र हितग्राही को तथा स्टार्टअप के लिए शासन द्वारा सहायता दिये जाने का प्रावधान है। स्टार्टअप नीति के तहत प्रतिमाह 10 हजार रूपये की दर से एक वर्ष तक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान तथा 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रूपये तक की सहायता दी जा रही है।






