MP में डीजल बिक्री पर सख्ती: अब प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं मिलेगा डीजल

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बल्क ग्राहकों के रिटेल पंप से उठाव पर रोक, IOCL की शिकायत के बाद खाद्य विभाग का एक्शन

कलेक्टरों को निर्देश: जमाखोरी-कालाबाजारी पर करें कार्रवाई, पंप पर भीड़ न होने दें

भोपाल,05,जून 2026.Rewadarshannews18 Upendra Dwivedi

राज्यों में हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर चार बड़े निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला:
IOCL के चीफ जनरल मैनेजर स्टेट हेड ने 23 मई 2026 को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि कई बल्क ग्राहक (IB ग्राहक) सीधे ऑयल कंपनी से डीजल न उठाकर रिटेल पेट्रोल पंप से उठाव कर रहे हैं। यह अनुचित है। जिन बल्क ग्राहकों ने बल्क श्रेणी में शून्य उठाव किया है, उनका विवरण भी ऑयल कंपनी ने दिया है।

सरकार के 4 बड़े निर्देश:

  1. बल्क ग्राहकों पर शिकंजा: ऐसे सभी बल्क उपभोक्ताओं की बैठक आयोजित कर बल्क श्रेणी में ही उठाव के निर्देश दें। आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करें।
  2. डिब्बे में डीजल बैन: डीजल क्रय करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे में डीजल का प्रदाय न किया जाए।
  3. पंप पर भीड़ कंट्रोल: रिटेल आउटलेट्स पर भीड़ का नियंत्रण कर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न होने दें।
  4. कालाबाजारी पर एक्शन: जमाखोरी तथा कालाबाजारी के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

किसे भेजी गई प्रतिलिपि:
आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव खाद्य विभाग, समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक, IOCL के कार्यकारी निदेशक अजय श्रीवास्तव और IOCL, BPCL, HPCL के राज्य समन्वयक को भी भेजी गई है।

आयुक्त कर्मवीर शर्मा द्वारा 26 मई को जारी इस पत्र में कहा गया है कि उक्त अनुसार कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराएं।

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