सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला की शिकायत पर की गई कार्यवाही
मैहर में शराब पर प्रतिबंध फिर भी धड़ल्ले से संचालित हो रही दुकानें
राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों को धता बता कर संचालित की जा रही है दुकाने
जन आस्था का प्रमुख केंद्र मैहर धाम जंहा शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बाद भी, शराब कारोबारी धड़ल्ले से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लंबे समय से शराब की दुकाने संचालित की जा रही थी, और शासन नियमों को धता बताया जा रहा है।
मैहर बायपास स्थित जरियारी में अवैध तरीके से संचालित शराब की दुकान पूरी तरह से नियम विरुद्ध है, यही नहीं धार्मिक नगरी होने के चलते शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके बाद भी, धड़ल्ले से नेशनल हाईवे में दुकानें सजी हुई हैं। जो बिना लाइसेंस संचालित हो रही है, जिसका संचालन मनजीत भाटिया द्वारा किया जा रहा था, भाटिया ग्रुप द्वारा समूचे मैहर नगरी में बायपास पर अनेक दुकानें संचालित की जा रही है, आबकारी नियम के अनुसार नेशनल हाइवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें संचालित की जानी चाहिए परंतु भाटिया ग्रुप द्वारा इस नियम को दरकिनार करते हुए मुख्य मार्ग बायपास में ही शराब की दुकानें संचालित की जा रही थी।
शराब कारोबारी की काली करतूतों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला द्वारा संभागायुक्त और मैहर कलेक्टर से की गई, शिकायत की गंभीरता को देखते हुए रीवा कमिश्नर द्वारा मैहर कलेक्टर को कार्यवाही का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद विषय की गंभीरता को देखते हुए मैहर कलेक्टर ने आबकारी विभाग की एक टीम 17, मई दिन रविवार को गठित की, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने मैहर के जरियारी में छापामार कार्यवाही की, जंहा शराब की अवैध दुकान संचालित होना पाया गया, इधर जांच में बिना लाइसेंस दुकान संचालित करने की रिपोर्ट पर आबकारी विभाग द्वारा, आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दुकानों को सील कर बड़ी तादाद में शराब जप्त की है, और आगे की कार्यवाही जारी है।





