रीवा 27 फरवरी 2026. Rewadarshannews18 Upendra Dwivedi
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। विद्युत प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु नवीन जिला न्यायालय भवन के कान्फ्रेंस हाल में विद्युत विभाग के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत न्यायाधीश श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश एवं श्री माहित कुमार, जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्रा ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को आगामी नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में अधिक से अधिक निराकरण किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
उल्लेखनीय है कि आगामी 14 मार्च को समस्त प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भूअर्जन, नगर पालिका निगम, प्रीलिटिगेशन प्रकरण के प्रकरण निराकरण हेतु रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में शासन द्वारा लंबित विद्युत प्रकरणों में 30 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सभी पक्षकारगण अपने प्रकरणों में नेशनल लोक अदालत में लाभ उठाए।





