प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना से सस्ते होम लोन

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जबलपुर, 26 फरवरी 2026, Rewadarshannews18 Upendra Dwivedi

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए है। योजना का उद्देश्य किफायती आवास को बढ़ावा देना और पात्र परिवारों को होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान कर घर का सपना साकार करने में सहयोग देना है।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र हितग्राहियों को होम लोन पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 9 लाख रुपये तक है। पात्र लाभार्थी अधिकतम 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मकान की अधिकतम कीमत 35 लाख रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही, आवास का अधिकतम कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक हो सकता है।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता की पुष्टि एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक नागरिक नगर निगम के योजना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक से भी होम लोन एवं ब्याज सब्सिडी संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज सब्सिडी का अधिकतम वास्तविक लाभ 1.80 लाख रुपये तक सीमित रहेगा, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर यह राशि अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक होगी। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित की जाती है। किसी आवास पर सब्सिडी का लाभ केवल एक बार ही दिया जाता है । यदि संपत्ति बेची जाती है तो नया खरीदार इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का दावा नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य अलग-अलग ऋण लेते हैं तो भी परिवार को एक इकाई मानकर ही सब्सिडी की गणना की जाएगी।

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